संविधान की बारहवीं अनुसूची के अनुसार नगरपालिकाओं को नगरीय योजना, भू उपयोग, आर्थिक और सामाजिक विकास, सड़कें और पुल, जल व्यवस्था, लोक स्वास्थ्य, अग्निशमन, पर्यावरण संरक्षण, दुर्बल वर्गाें की सुरक्षा, गंदी बस्ती सुधार, निर्धनता उन्मूलन, नगरीय सुविधाओं की व्यवस्था, साँस्कृतिक-शैक्षणिक उन्नयन, श्मशान घाट और कब्रिस्तान, कांजी हाउस, जन्म-मरण सांख्यिकी, पथ प्रकाश और वधशालाओं आदि की जो 18 जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं, संविधान की धारा 243 एक्स के अनुसार प्रदेश विधानसभा की मदद से वे उसके लिये टैक्स लगा सकती हैं।